दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी CM रहे मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत खारिज की। जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान हैं, वे बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अब मनीष सिसोदिया को ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देनी होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला कथित शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई के केस में सुनाया है। दरअसल, आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए सबूतों पर चिंता जाहिर की है। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार ठीक नहीं है,वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।
