Muzaffarnagar News: दरोगा के साथ हाथापाई में पूर्व विधायक संगीत सोम दोषमुक्त, तीन साथी दोषी | Sangeet Som
Muzaffarnagar News: भाजपा के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को 14 साल पुराने मुकदमे में मुजफ्फरनगर में अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है, जबकि उनके तीन साथियों को दोषी करार दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने मामले की सुनवाई की है।
करीब 14 साल पुराने एक मुकदमे में सरधना के फायरब्रांड नेता व भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम बुधवार को मुजफ्फरनगर की अदालत में पेश हुए। दरोगा से हाथापाई के एक मामले में साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने पूर्व विधायक संगीत सोम को दोषमुक्त कर दिया है, जबकि उनके तीन साथियों पर दोष सिद्ध हो गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने इस प्रकरण की सुनवाई की।
पूर्व विधायक संगीत सोम ने 2009 में मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वह 17 मार्च वर्ष 2009 को सिविल थाना क्षेत्र के मालवीय चौक पर रास्ते में 7-8 गाड़ियां रोककर बातचीत कर रहे थे। तत्कालीन यातायात उप निरीक्षक (वादी) हरमीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर गाड़ियां हटाने के लिए कहा।
आरोप है कि इस बात से खिन्न होकर पूर्व विधायक संगीत सोम के साथियों ने हथियारों के बल पर दारोगा को सड़क पर गिराकर धक्का-मुक्की की थी। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उनके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में संगीत सोम सहित चार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
पूर्व विधायक संगीत सोम के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि बुधवार को अदालत ने संगीत सोम को दोषमुक्त करार दिया है। उनके साथी एटा निवासी वीरेंद्र, इटावा निवासी जयपाल सिंह और मैनपुरी निवासी कम्बोद के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए हैं।
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- Web Title: Muzaffarnagar News: Ex-MLA Sangeet Som acquitted in scuffle with Inspector, three accomplices convicted. Sangeet Som